SC ने केंद्र से पूछा सवाल- ‘हकीकत यह है कि दिल्ली में ऑक्सीजन नहीं है, महाराष्ट्र-गुजरात का भी यही हाल’

सुप्रीम कोर्ट में कोरोना वायरस मामले पर सुनवाई चल रही है. वहीं सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि जरूरी दवाओं का उत्पादन और वितरण सुनिश्चित क्यों नहीं हो पा रहा? केंद्र ने हलफनामे में कहा है कि हर महीने औसतन एक करोड़ तीन लाख रेमडेसिविर उत्पादन करने की क्षमता है, लेकिन सरकार ने मांग और सप्लाई की जानकारी नहीं दी है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र ने आवंटन का तरीका भी नहीं बताया है, केंद्र को डॉक्टरों से ये कहना चाहिए की रेमडेसिविर या फेविफ्लू की बजाय अन्य उपयुक्त दवाएं भी मरीजों को बताएं, मीडिया रिपोर्ट बता रही हैं कि आरटीपीसीआर से कोविड के नए रूप की पड़ताल नहीं हो पा रही है, इसमें भी अनुसंधान की जरूरत है. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा कि आप 18-45 साल के दरम्यान उम्र वालों को वैक्सीन लगाने की योजना बताए, क्या केंद्र के पास कोई कोष भी है, जिससे वैक्सीन के दाम समान रखे जा सके? केंद्र सरकार को ये भी बताना होगा कि भारत बायोटेक और सीरम इंस्टिट्यूट को कितना फंड दिया है.
SC ने कहा- हम अपने देश के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हैं जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि हम जानते हैं कि कितने टीके का उत्पादन किया जा रहा है, लेकिन हमें यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि आप उत्पादन में वृद्धि करें. अतिरिक्त उत्पादन इकाइयों को जोड़ने के लिए जनहितकारी शक्ति का प्रयोग करने की आवश्यकता है, यह विचार राज्यों और केंद्र की आलोचना करने के लिए नहीं है, हम जानते हैं कि स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे आपको विरासत में मिले हैं, लेकिन हम अपने राष्ट्र के स्वास्थ्य के बारे में चिंतित हैं.
दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र में ऑक्सीजन नहीं है: SC जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि हम नागरिकों को ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए रोते हुए भी सुना है, दिल्ली में हकीकत में ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं है, गुजरात, महाराष्ट्र में भी ऐसा है..आपको भविष्य में हमें यह बताना होगा कि आज और सुनवाई के अगले दिन में क्या बेहतर हुआ.